धनबाद: मटकुरिया गोलीकांड मामले में गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान बचाव पक्ष ने आंशिक बहस की, जिसके बाद अदालत ने उन्हें पूरी बहस करने का निर्देश दिया।
अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर हुआ था हमला
27 अप्रैल 2011 को मटकुरिया में बीसीसीएल के अवैध अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर आंदोलनकारियों ने हमला कर दिया था। इस हिंसक झड़प में तत्कालीन एसपी आर.के. धान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि चार लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार के लिखित बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
38 आरोपियों पर केस, अब 29 पर चल रही सुनवाई
पुलिस ने जांच के बाद 38 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। लेकिन सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री बच्चा सिंह, पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह, ओपी लाल, उदय सिंह और अशोक यादव की मौत हो चुकी है। वहीं, दिलीप कुमार को भगोड़ा घोषित कर उनका मुकदमा बंद कर दिया गया।
फैसले की ओर बढ़ रहा मामला
मामले में 2 मार्च 2022 को आरोप तय किए गए थे, जिसके बाद सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष ने अब तक 38 गवाहों के बयान दर्ज कराए हैं। फिलहाल 29 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी है, जिनमें शब्बीर आलम, धर्मवीर कुमार शर्मा, राजकुमार पासी, मन्नान मल्लिक, हुबान मल्लिक, वीरेंद्र कुमार सिंह, कुमार अभिषेक, मोहम्मद अजीम, अजय कुमार सिंह, बलदेव पांडेय, भगवान साव, ब्रजेश कुमार, वीरेंद्र पासवान, बिनोद सिंह, अरविंद कुमार सिंह और अन्य शामिल हैं।
कोर्ट के ताजा निर्देश के बाद बचाव पक्ष की बहस तेज होने की संभावना है। इससे इस बहुचर्चित मामले में जल्द किसी फैसले की उम्मीद जताई जा रही है।