Delhi: सोनिया और राहुल को दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, नेशनल हेराल्ड केस में मांगा जवाब

Neelam
By Neelam
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नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सोनिया-राहुल सहित अन्य लोगों को नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित सभी आरोपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिसमें ईडी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है।

जस्टिस रविंदर डुडेजा ने गांधी परिवार और अन्य लोगों को मुख्य याचिका के साथ-साथ ईडी के उस आवेदन पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें 16 दिसंबर के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। निचली अदालत ने कहा था कि इस मामले में एजेंसी की शिकायत का संज्ञान लेना कानूनी रूप से अस्वीकार्य है क्योंकि यह प्राथमिकी पर आधारित नहीं है।

अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 को

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा, जबकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और आर. एस. चीमा ने अदालत में दलीलें दीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की ईडी की याचिका पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 को होगी।

कौन-कौन आरोपी

ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी के साथ-साथ कांग्रेस के दिवंगत नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी यंग इंडियन पर साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। आरोप है कि उन्होंने ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (एजेएल) की लगभग 2,000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों का अधिग्रहण किया। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि यंग इंडियन में गांधी परिवार के पास 76 फीसदी शेयर हैं, जिसने 90 करोड़ रुपये कर्ज के बदले एजेएल की संपत्तियों पर धोखाधड़ी से कब्जा किया था। ईडी ने इस मामले में कथित अपराध से प्राप्त धनराशि 988 करोड़ रुपये से अधिक आंकी है।

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