जमशेदपुर : राजेन्द्र विधालय साकची प्रबंधन द्वारा आदेश की अवमानना कर अपने स्कूल परिसर का व्यवसायिक उपयोग करने का मामला सामने आया है। अभिभावक संंघ ने स्कूल कैंपस का व्यवसायिक उपयोग कर आर्थिक लाभ अर्जित करने के विरुद्ध जांच व अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप स्कूल प्रबंधन पर न्याय उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इसके लिए शुक्रवार को उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को ज्ञापन सौंपा गया है। संघ का कहना है कि राजेन्द्र विधालय, साकची प्रबंधन द्वारा स्कूल परिसर में वर्षों से केनरा बैंक और दो एटीएम संचालित किया जा रहा है। केनरा बैंक एटीएम व एचडीएफसी बैंक एटीएम का संचालन करवा कर स्कूल परिसर का व्यवसायिक उपयोग कर आर्थिक लाभ अर्जित किया जा रहा है।
उनका कहना है कि झारखंड नि: शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 की कंडिका 12 (1) (घ) में यह प्रावधान दिए गए हैं विधालय भवन या अन्य संरचना या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएं जाते हैं। इसके अलावा झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संसोधन अधिनियम 2017 की धारा 7 अ (3) में भी यह प्रावधान दिए गए हैं कि विधालय भवन या संरचना या परिसर का उपयोग केवल शिक्षा के लिए किया जाएगा और विधालय परिसर में अवस्थित क्रियोस्क से पुस्तक या अन्य सामग्री अथवा वर्दी व जुते आदि के क्रय के लिए अभिभावकों/छात्रों छात्राओं को बाध्य नहीं करेगा। इसके बावजूद राजेंद्र विधालय नियमाें की अवहेलना कर रहा है।
जमशेदपुर अभिभावक संघ ने मांग की है कि राजेंद्र विधालय प्रबंधन द्वारा वर्षों से अपने स्कूल परिसर में बैंक और एटीएम का संचालन करवा परिसर का व्यवसायिक उपयोग कर अब तक कितने लाभ अर्जित किए और उस लाभ का किस मद में उपयोग किया गया इसको उजागर करने, स्कूल परिसर में संचालित हो रहे बैंक और एटीएम को कहीं अन्यत्र स्थानांतरित करने और अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध स्कूल परिसर का व्यवसायिक उपयोग करने के दंड स्वरूप राजेन्द्र विधालय साकची प्रबंधन पर न्याय उचित कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की है।

