घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर DEO ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के साथ की बैठक, चुनाव आयोग के गाइडलाइन का अनुपालन के निर्देश

Manju
By Manju
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डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : घाटशिला विधानसभा उपचुनाव-2025 को लेकर समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रेस संचालकों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई और अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की निर्वाचन-संबंधी प्रचार सामग्री, जैसे पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट, पर्चा, फ्लेक्स आदि की छपाई करने से पूर्व प्रिंटिंग प्रेस संचालक को अनिवार्य रूप से उस सामग्री पर ‘प्रिंटर व प्रकाशक का नाम, पता व संख्या’ अंकित करना होगा। साथ ही, प्रत्येक ऐसी सामग्री की एक प्रति संबंधित राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा सक्षम प्राधिकारी को जमा करानी होगी।

उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना चुनाव से संबंधित पम्पलेट व पोस्टर आदि छापना लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क का उल्लंघन है और ऐसा करने वाले प्रिंटर के खिलाफ नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी। जिसमें छह महीने की सजा से लेकर प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस निरस्त करने का प्रवाधान है। उन्होंने कहा कि चुनाव से संबंधित सभी सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम अवश्य छापें । संबंधित राजनीतिक दलों/ प्रत्याशियों के अभिकर्ता प्रचार-प्रसार सामग्रियों के पूर्व प्रमाणीकरण के लिए जिला जनसंपर्क कार्यालय में संचालित एमसीएमसी कोषांग में संपर्क कर पूर्व प्रमाणीकरण अवश्य करा लेंगे।

बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि कोई भी प्रेस संचालक फर्जी नाम से या बिना अनुमोदन के किसी उम्मीदवार या दल के पक्ष में प्रचार सामग्री की छपाई न करे। ऐसी गतिविधियों पर जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी रहेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों से निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि चुनाव पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रेस संचालक यह सुनिश्चित करें कि कोई भी मुद्रित सामग्री निर्वाचन आचार संहिता का उल्लंघन न करे।

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