रामगढ़ में मंगलवार को जिला प्रशासन ने पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट (गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक अधिनियम, 1994) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सख्त रुख अपनाया। उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में जिला सलाहकार एवं जिला निरीक्षण व अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उपायुक्त ने सिविल सर्जन डॉ. महालक्ष्मी प्रसाद से जिले के विभिन्न प्रखंडों में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों की विस्तृत जानकारी ली। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि अल्ट्रासाउंड केंद्रों की नियमित औचक जांच की जाए। जो केंद्र नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई हो।
अवैध अल्ट्रासाउंड पर सख्ती :
उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों को तुरंत सील किया जाए। अल्ट्रासाउंड मशीनों के नवीनीकरण और नए अल्ट्रासाउंड मशीनों के स्थापित होने की प्रक्रिया की पूरी जांच कर प्रतिवेदन जिला स्तर पर सौंपा जाए।
चिकित्सकों के रोस्टर की होगी जांच :
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि अल्ट्रासाउंड केंद्रों में प्रतिनियुक्त चिकित्सकों के रोस्टर की भी जांच की जाए। सभी केंद्रों का संचालन सरकार द्वारा तय दिशा-निर्देशों के अनुसार ही हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
लिंग परीक्षण पर रहेगा सख्त प्रतिबंध :
उपायुक्त ने सिविल सर्जन को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी हालत में गर्भवती महिलाओं का लिंग परीक्षण न हो। इसके लिए कड़ी निगरानी रखी जाए।
बैठक में उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ. स्वराज और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ. प्रभात शंकर भी मौजूद थे।