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आरटीई के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले स्कूलों पर उपायुक्त सख्त : धारा 12(1)(C) के तहत नियमों का पालन सुनिश्चित करने हेतु विद्यालयों को निर्देश

धनबाद जिले के उपायुक्त कार्यालय, शिक्षा विभाग ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 की धारा 12(1)(C) के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबद्ध विद्यालयों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित सीटों पर नामांकन प्रक्रिया से संबंधित हैं।

इन स्कूलों को जारी किया गया हैं नोटिस

बता दें कि उपायुक्त ने पत्र जारी कर आदेश दिया है कि एक सप्ताह के अन्दर नामांकन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए इसकी एक प्रति जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय धनबाद को भी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त वर्णित सुसंगत धाराओं के तहत् क़ानूनी कार्रवाई करते हुए संबंधित विद्यालय की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

डी.ए०वी. पब्लिक स्कूल, मुनीडीह.

डी.ए०वी. पब्लिक स्कूल, बरौरा,

राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर, अशोक नगर, धनसार,

धनबाद पब्लिक स्कूल, केनजीओ आश्रम, धनबाद

धनबाद पब्लिक स्कूल, हीरक ब्रांच

डी.०ए वी. सेंटरी पब्लिक स्कूल, बनियाहीर, लोदना एवं

सिबायोसीस पब्लिक स्कूल, धनबाद

    25% आरक्षित सीटों पर नामांकन अनिवार्य

    अधिनियम के अनुसार, विद्यालयों को अपनी प्री-स्कूल (Pre-School) कक्षाओं में कुल सीटों का 25% कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित करना होगा। यह नामांकन अद्यतन और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सुनिश्चित करना होगा।

    न्यायालय और शिक्षा मंत्रालय के आदेश

    यह आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देश (CM APPL-6833/2012) और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए Compulsory Education Act, 2009 के स्पष्ट प्रावधानों के तहत दिया गया है।

    अनुपालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई

    यदि कोई विद्यालय निम्नलिखित में से किसी का उल्लंघन करता है

    कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन न करना।

    25% आरक्षित सीटों की जानकारी छिपाना।

    तो उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    धारा 221 और 223

    लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेश की अवज्ञा।

    धारा 318, 420, 409 और 336

    धोखाधड़ी, विश्वास का उल्लंघन और गंभीर लापरवाही।

    धारा 468

    फर्जीवाड़ा करने का प्रयास।

    रिपोर्टिंग और निगरानी

    विद्यालयों को OASIS पोर्टल पर नामांकन संबंधी सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।

    संबंधित रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

    उपायुक्त ने दिए सख्त निर्देश

    इस सन्दर्भ में उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई विद्यालय इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पात्र बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार मिले।

    अधिकारियों को नियमित रूप से निगरानी रखने के निर्देश

    इस आदेश के पालन के लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और अंचल अधिकारियों को नियमित रूप से निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

    KK Sagar
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