जमशेदपुर : टाउन हॉल सिदगोड़ा में जिला उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में जुगसलाई नगर परिषद व मानगो नगर निगम क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के साथ बैठक की गई। बैठक में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नन्दकिशोर लाल व जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन मौजूद रहे। सभी पीडीएस डीलरों को सख्त हिदायत दी गई कि सरकार द्वारा तय मात्रा में ही सभी कार्डधारियों को राशन मिले यह सुनिश्चित करें। जिला उपायुक्त ने कहा कि सही मात्रा में राशन मिलना लाभुक का हक है, गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो जांच के बाद संबंधित डीलरों का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राशन के साथ अनिवार्य रूप से पर्ची भी लाभुकों को देने का निर्देश दिया गया। उन्होने कहा कि ऐसी भी शिकायत प्राप्त हो रही, जिसमें तीन बार अंगूठा लगाकर दो माह का राशन दिया गया। ऐसे कार्यों से बचें, जितने माह का राशन दे रहे उतने महीने के लिए ही अंगूठा लगवायें। बैठक से अनुपस्थित रहे 60 डीलरों को शो कॉज का निर्देश दिया गया।

मानगो नगर निगम क्षेत्र में 2031 लाभुक पिछले 6 माह से तथा 564 लाभुक पिछले 12 महीने से वहीं जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में 651 लाभुक पिछले 6 माह से तथा 96 लाभुक पिछले 12 माह से राशन का उठाव नहीं कर रहें हैं। इसकी सूची उपलब्ध कराते हुए सभी संबंधित पीडीएस डीलर को स्थानीय जांच कर अगले 10 दिनों में जिला कार्यालय में रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया गया। जिला उपायुक्त ने कहा कि 10 दिनों में रिपोर्ट जमा नहीं करने की स्थिति में माना जाएगा कि वैसे राशन कार्डधारियों के विरूद्ध आवंटित खाद्यान्न का कालाबाजारी डीलरों द्वारा किया जा रहा है तथा आगे की कार्रवाई की जाएगी।
30 नवंबर तक राशन कार्ड में आधार प्रविष्टी कराने का अंतिम मौका
मानगो नगर निगम में 143090 लोगों के नाम राशन में जुड़े हैं जिसके विरूद्ध 2064 लोगों ने आधार उपलब्ध नहीं कराया है। वहीं जुगसलाई नगर परिषद में राशन कार्ड में 35328 सदस्यों की संख्या के विरूद्ध 228 का आधार अप्राप्त है। सभी पीडीएस डीलर को सख्त निर्देश दिया गया कि जिन लाभुकों के राशन कार्ड में आधार प्रविष्टी नहीं है, उनसे संपर्क कर 30 नवंबर तक स्वयं या कार्यालय के माध्यम से आधार प्रविष्टि करायें। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनसे लिखित में लेने तथा एक महीने का समय देते हुए आधार नंबर प्रविष्टी कराने का निर्देश दिया गया। वैसे लाभुक जिनका आधार नहीं है और एक महीने बाद भी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो उनका नाम राशन कार्ड से हटाया जाएगा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि डीलर अगर उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि संबंधित कार्डधारी से आपकी मिलीभगत है और उस अनाज का बंदरबांट करने की नीयत से आधार से नहीं जोड़ना चाहते हैं।
एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने शत प्रतिशत खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने को लेकर कहा कि एक तय समयावधि में सभी लाभुकों को वितरित करें। डीलर की सहूलियत लाभुक की परेशानी नहीं बने इसका ध्यान रखेंगे। उन्होने सभी डीलरों को दुकान के बाहर स्टॉक कब आया, किस माह का आया तथा कितना आया इसे नोटिस बोर्ड में लिखने का निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र भ्रमण में जांच के दौरान ऐसा नहीं पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी।
सभी पीडीएस डीलरों को प्रत्येक माह कम से कम 95 फीसदी खाद्यान्न वितरण का निर्देश दिया गया। जिन डीलर का वितरण 95 प्रतिशत से कम रहेगा उनका जांच करते हुए उनके विरूद्ध अनुज्ञप्ति रद्द करने संबधी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अपवाद पंजी को लेकर निदेश दिया गया कि विधिवत अपवाद पंजी का संधारण करेंगे और किसी भी परिस्थिति में इसकी अधिसीमा 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। साथ ही प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में इसका सत्यापन संबंधित पणन पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी से कराना सुनिश्चित करेंगे व इसकी प्रविष्टि ऑनलाइन ई-पॉश मशीन पर करना सुनिश्चित करेंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है, तो समझा जाएगा कि आपके द्वारा अपवाद पंजी का दुरूपयोग करते हुए संबंधित कार्डधारी का राशन कालाबाजारी के नियत से स्वयं उठाव किया जा रहा है।