प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा सिंगल यूज़ प्लास्टिक, कई दुकानों में छापेमारी, बैन चीज़ों को जब्त कर वसूला जुर्माना

Manju
By Manju
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जमशेदपुर : सिंगल यूज प्‍लास्टिक को 1 जुलाई से पूरी तरह बैन कर दिया गया है। नगर परिषद क्षेत्र अंर्तगत सिंगल यूज प्‍लास्टिक की रोकथाम के लिए निगरानी टीम बनाया गया है। इसी क्र्म में जुगसलाई नगर परिषद की टीम ने मंगलवार को कई दुकानों में छापेमारी की। गुरुद्वारा स्टेशन रोड से बाटा चौक होते हुए जुगसलाई रेलवे फाटक तक चलाए गए अभियान में आर. बी. प्लास्टिक, नारायण भंडार व टॉफिक बेकरी आदि दुकानों से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक व विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुएं मिली। प्रतिबंधित वस्तुओं को जब्त करते हुए कुल 2500 रूपया जुर्माना वसूला गया।

जांच के क्रम में पाया कि कई दुकानदार जागरूक नागरिक का परिचय देते हुए प्रतिबंधित वस्तुओं के स्थान पर लकड़ी से बने कांटे, चम्मच, चाकू, कैंडी स्टिक, पेपर से बने स्ट्रॉ, थाली, प्लेटें, कप, गिलास व पत्ते से बने थाली व कटोरी आदि की बिक्री कर रहे है। मौके पर सभी दुकानदारों से अपील की गयी कि वे सरकार की प्लास्टिक मुक्त जुगसलाई मुहिम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। आम नागरिको से अपील की गई कि वह सामान की खरीदारी करने आये तो कपडे या जूट का थैला साथ में लेकर आये। बता दें कि वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) के नियम 2021 के नियम (4 ) के द्वारा 1 जुलाई 2022 से पोलीस्टाइरीन व विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुएं सहित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं की विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषेध किया गया है।

प्लास्टिक के इन सामानों पर लगी है रोक
1 . प्लास्टिक स्टिक युक्त इयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस क्रीम की डांडिया, पॉलीस्टीरिन( थेर्मोकोल) की सजावटी समाग्री।

2.प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरि, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर आदि इसके साथ ही झारखण्ड राज्य में सभी आकार (हैंडल के साथ या बिना) मोटाई और रंग के पॉलीथिन कैरी बैग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।

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