मिरर मीडिया, डिजिटल डेस्क : Dhanbad एसडीएम उदय रजक ने धनबाद अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी निजि एवं सरकारी स्कूलों, महाविद्यालय तथा विश्व विद्यालय के कैंपस के अंदर एवं कैंपस के बाहर 100 गज की परिधि में दं.प्र.सं. की धारा-144 के तहत अगले 60 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू की है।
इस संबंध में एसडीएम ने बताया कि कोटपा एक्ट के कंडिका-6 में वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकु उत्पाद को नहीं बेचेगा, बिक्री के लिए पेश नहीं करेगा या बिक्री की अनुमति नहीं देगा। उक्त परिपेक्ष्य में इसकी गंभीरता को देखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थान के कैंपस के अंदर एवं कैंपस के 100 गज के परिधि में दं.प्र.सं. की धारा-144 लगाया जाना आवश्यक है।
निषेधाज्ञा के तहत धनबाद अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों, महाविद्यालय तथा विश्व विद्यालय के कैंपस के अंदर एवं कैंपस के बाहर 100 गज की परिधि में कोई भी व्यक्ति सिगरेट या अन्य तम्बाकु उत्पाद नहीं बेचेगा, बिक्री के लिए पेश नहीं करेगा तथा बिक्री की अनुमति नहीं देगा।
यह भी पढ़ें –
- Dhanbad में अवैध बालू कारोबार पर DC की सख़्ती : रात भर चली रेड : पकड़े गए अवैध बालू लदे 6 वाहन
- Boiler blast update: महाराष्ट्र में बायलर विस्फोट में मृत लोगों में एक धनबाद का व सात यूपी के थे रहनेवाले, डीएनए रिपोर्ट के आधार पर हुई मरनेवालों की पहचान
यहां पढ़े अन्य खबरें–
- खबरें और भी हैं mirrormedia.co.in पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं Facebook, Instagram, X अपने सुझाव या खबरें हमें mirrormedia2019@gmail.com पर भेजें।