धनबाद के पूर्व SDM राज़ महेश्वरम को धनबाद कोर्ट ने हाजिर होने के दिये आदेश : मामला मानवाधिकार हनन तथा आर्टिकल 21 के उल्लंघन का

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मिरर मीडिया : धनबाद जिले के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) राज महेश्वरम के ख़िलाफ धनबाद कोर्ट ने शोकाज नोटिस जारी किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मानवाधिकार हनन तथा आर्टिकल 21 (जीवन का अधिकार) का उल्लंघन करने के मामले में अदालत ने शोकाज नोटिस जारी किया है। राज़ महेश्वरम के अलावे खादी ग्रामोद्योग कमीशन, रांची के निदेशक जितेंद्र कुमार गुप्ता के खिलाफ भी कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत ने दोनों पक्षकारों को 13 जनवरी तक अदालत के समक्ष उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जानकारी दें दें कि फिलहाल राज महेश्वरम रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में अंडर सेक्रेट्री (रिजर्वेशन) के पद पर पदस्थापित हैं।

गौरतलब है कि खादी ग्रामोद्योग संघ के सचिव ओम प्रकाश नारायण ने वर्ष 2019 में तत्कालीन एसडीओ राज महेश्वरम तथा खादी ग्रामोद्योग कमीशन के निदेशक जितेंद्र कुमार गुप्ता के खिलाफ अदालत में मानवाधिकार हनन का मुकदमा दाखिल किया था। धनबाद के गांधी सेवा सदन स्थित खादी ग्रामोद्योग संघ के सचिव ओम प्रकाश नारायण ने तत्कालीन एसडीओ राज महेश्वरम तथा खादी ग्रामोद्योग कमीशन के निदेशक जितेंद्र कुमार गुप्ता के खिलाफ अदालत में मानवाधिकार हनन का मुकदमा वर्ष २०१९ में दाखिल किया था।

मुकदमे के मुताबिक ओम प्रकाश नारायण खादी ग्रामोद्योग संघ के नौ अक्टूबर 2014 से चयनित सचिव थे। जिसे पांच फरवरी 2018 को तत्कालीन एसडीओ राज महेश्वरम ने दंडाधिकारी को भेजकर गांधी सेवा सदन स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन में रखे कुछ सामान को जब्त करतें हुए अन्य सामानो को अव्यवस्थित करतें हुए इधर उधर फैला दिया। जबकि फिर 22  सितंबर 2018 को भी नया बाजार स्थित खादी ग्रामोद्योग के सेंट्रल स्टोर में भी इसी प्रकार किया और बिना किसी अधिकार के उन्हें सचिव के पद से हटा दिया। वहीं जब सूचना के अधिकार के तहत खादी ग्रामोद्योग के राज्य स्तर के पदाधिकारी से इसकी सूचना मांगी गई तो यह जानकारी दी गई कि सचिव को पद से हटाने का जिला प्रशासन को किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया गया है। बता दें कि अदालत में यह मामला वर्ष 2019 से लंबित था।

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