मिरर मीडिया संवाददाता, धनबाद: भारत निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से ‘होम वोटिंग’ की सुविधा प्रदान की है। इस विशेष सुविधा के तहत उपरोक्त श्रेणी के पात्र मतदाता 27 अक्टूबर 2024 तक प्रपत्र 12D भरकर अपने क्षेत्र के बीएलओ के माध्यम से संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को जमा कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा ने सभी बीएलओ को एक रजिस्टर, प्रपत्र 12D और प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराई है, जिससे योग्य मतदाता अपना आवेदन सुगमता से कर सकें। इस प्रक्रिया के तहत सभी पात्र मतदाताओं द्वारा प्रपत्र 12D को भरकर निर्वाची पदाधिकारी के माध्यम से डाक मतपत्र कोषांग में जमा किया जा रहा है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने धनबाद जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष रूप से ‘होम वोटिंग’ की सुविधा का लाभ लेने के लिए पात्र मतदाताओं को अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क करने की सलाह दी है, ताकि वे अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें।