धनबाद में श्रम विभाग ने मैथन पावर लिमिटेड (MPL) सहित कई अन्य निजी संस्थानों और शिक्षण संस्थानों को लेबर सेस का बकाया भुगतान करने का नोटिस जारी किया है। सहायक श्रमायुक्त सह श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार ने बताया कि MPL को 5 करोड़ रुपये की बकाया राशि जल्द जमा करने का आदेश दिया गया है।
क्या है लेबर सेस?
किसी भी निर्माण कार्य के दौरान कुल लागत का 1% लेबर सेस के रूप में जमा करना अनिवार्य है। यह राशि झारखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के लिए भारतीय स्टेट बैंक (नेपाल हाउस, डोरंडा) में खाता संख्या 30613895935 पर जमा की जाती है।
लेबर सेस का उपयोग
यह राशि श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के संचालन में इस्तेमाल होती है।
अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान
सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि किसी भी निर्माण परियोजना के पूरा होने पर उपकर निर्धारण कराना अनिवार्य है। इसका पालन न करने पर उपकर राशि पर 2% की दर से ब्याज और जुर्माना लगाया जाएगा।