धनबाद दिवंगत जज उत्तम आनंद मामला : कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302, 201 और 34 के तहत आरोपी लखन कुमार वर्मा एवं राहुल कुमार वर्मा के खिलाफ आरोप किया गठित

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नाराज झारखंड हाई कोर्ट ने नियुक्त की CBI अधिकारीयों की नई टीम

मिरर मीडिया धनबाद : धनबाद न्यायाधीश उत्तम आनंद की मृत्यु के मामले में आरोप गठित कर दी गई है। बता दें कि धनबाद सिविल कोर्ट में एजेंसी 3 की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपी लखन कुमार वर्मा एवं राहुल कुमार वर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201 और 34 के तहत आरोप गठित किया है। जानकारी के मुताबिक, दोनों ही आरोपियों पर साक्ष्य मिटाने का भी आरोप है।

गौरतलब है कि धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश जज उत्तम आनंद रोज की तरह मॉर्निंग वाक करने अपने आवास से गल्फ ग्रांउड जा रहे थे। इसी दौरान रणधीर वर्मा चौक के आगे जज कॉलोनी मोड़ पर एक ऑटो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। जिसके बाद तुरंत उन्हें SNMCH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।

ज्ञात रहें कि इस हाईप्रोफाइल केस की जांच कर रहें CBI की टीम को झारखंड हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई के दौरान जांच पर बार-बार नाराजगी व्यक्त करने के बाद पुराने टीम के अधिकारीयों को बदलते हुए जांच के लिए अधिकारियों की एक नई टीम नियुक्त की है। जानकारी के अनुसार नई जांच टीम का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक (SP) रैंक के अधिकारी विकास कुमार करेंगे, जिन्हें वर्तमान में दिल्ली में सीबीआई की विशेष अपराध इकाई-2 में सौंपा गया है।

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