संवाददाता, धनबाद: जिले के निरसा प्रखंड में प्रवासी मजदूरों से संबंधित एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला स्किल कॉर्डिनेटर आशीष कुमार ने प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि रोजगार की तलाश में अन्य प्रदेशों या देशों में जाने वाले श्रमिकों को अनिवार्य रूप से श्रमाधान.झारखण्ड.जीओवी.इन पोर्टल पर प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 के अंतर्गत निबंधन कराना चाहिए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
आशीष कुमार ने बताया कि सामान्य मृत्यु, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा के कारण जिले के प्रवासी श्रमिक की मृत्यु या अशक्तता की स्थिति में उन्हें उनके घर तक लाने के लिए मुख्यमंत्री झारखण्ड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष से 50,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, दुर्घटना में दो अंग या दोनों आंखों की हानि होने पर, तथा दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा में श्रमिक की मृत्यु होने पर पंजीकृत एवं अपंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को 75,000 से 2,00,000 रुपये तक का भुगतान किया जाएगा।
कार्यशाला में श्रम विभाग की सभी संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी ऑडियो-वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शित की गई। सभी आगंतुकों से अपील की गई कि जो भी मजदूर अपने राज्य से दूसरे राज्य में कार्य करने जाते हैं, वे अपना निबंधन प्रवासी मजदूर के रूप में श्रम विभाग में अवश्य करवाएं। साथ ही, सहायक श्रमायुक्त द्वारा झारखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना, झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधन तथा मुख्यमंत्री सारथि योजना के अंतर्गत संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई।