मिरर मीडिया, डिजिटल डेस्क : Dhanbad धनबाद समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अल्ट्रासाउंड केंद्रों के नए रजिस्ट्रेशन, रिन्यूवल, अपग्रेडेशन के आवेदनों और गैर पंजीकृत केंद्रों पर रोक लगाने सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
समय-समय पर अल्ट्रासाउंड केंद्रों का करे निरीक्षण: उपायुक्त
बैठक के दौरान उपायुक्त माधवी मिश्रा ने सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों का समय-समय पर औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने जांच के दौरान फायर सेफ्टी सुनिश्चित करने, भवनों का नगर निगम से नक्शा पास कराने और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर उचित कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर एसओपी का पालन सुनिश्चित करने पर ही उन्हें रजिस्ट्रेशन और रिन्यूवल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रेशन और रिन्यूवल के लिए आवेदन करने वाले सभी यूजीसी सेंटर या अस्पतालों के पास क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन और फायर सेफ्टी का एनओसी होना अनिवार्य है। इसके अलावा, सभी केंद्रों पर रेडियोलाजिस्ट/सोनोलॉजिस्ट को अपने समय और सेवा दिनों का विवरण लिखकर प्रदर्शित करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित केंद्रों के खिलाफ पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में सिविल सर्जन डॉ. चंद्रभानु प्रतापन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुनिल कुमार सिंह, कार्यपालक दंडाधिकारी रविन्द्र ठाकुर, डॉक्टर विकास कुमार राणा, आरके श्रीवास्तव समेत अन्य चिकित्सा कर्मी और समिति के सदस्य भी उपस्थित थे।
(रिपोर्ट: धनबाद संवाददाता)
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