Dhanbad: विधानसभा चुनाव को लेकर धनबाद में निषेधाज्ञा लागू

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मिरर मीडिया संवाददाता धनबाद: विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद धनबाद अनुमंडल में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) राजेश कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से पूरे अनुमंडल में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

एसडीएम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए तिथियों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। चुनावी माहौल में विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच प्रतिद्वंद्विता और तनाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थितियों में सामूहिक सभाएं, प्रदर्शन और हथियारों का प्रदर्शन कर विरोधियों के बीच भय का माहौल उत्पन्न करने का प्रयास किया जा सकता है, जो कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है।

निषेधाज्ञा के तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर चलने, हथियार लेकर निकलने, और बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, धरना या प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, लाठी, डंडा, तलवार, तीर-धनुष और आग्नेयास्त्रों के साथ सार्वजनिक रूप से निकलने की अनुमति नहीं होगी। लाउडस्पीकर का उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।

हालांकि, कुछ लोगों और गतिविधियों को इस आदेश से छूट दी गई है, जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के तहत नेपालियों द्वारा खुखरी, सिखों द्वारा कृपाण धारण करने, शवयात्राओं, शादी-विवाह के जुलूस, हाट-बाज़ार में जाने वाले लोग, छात्रों और अस्पताल जा रहे मरीजों के साथ उनके परिजन शामिल हैं। सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल और चुनावी कार्यों में लगे अधिकारी भी इस निषेधाज्ञा से मुक्त रहेंगे।

एसडीएम ने बताया कि यह कदम धनबाद अनुमंडल में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, ताकि चुनावी प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके।

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