Dhanbad: मधुबन थाना क्षेत्र में 500 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू, कई गतिविधियों पर रोक

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संवाददाता, धनबाद: अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) राजेश कुमार ने मधुबन थाना क्षेत्र के 500 मीटर के दायरे में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (भा.ना.सु.सं.) की धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि मधुबन थाना क्षेत्र के खरखरी में स्थित एक राजनीतिक दल के कार्यालय को शरारती तत्वों ने आगजनी कर क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस घटना के बाद से क्षेत्र में विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है। लोक शांति बनाए रखने और विधि-व्यवस्था को कायम रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

निषेधाज्ञा के तहत प्रतिबंधित गतिविधियां

  • पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का आंदोलन के उद्देश्य से एकत्र होना।
  • धरना, प्रदर्शन, रैली, सभा या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग।
  • हरवे-हथियार और आग्नेयास्त्र लेकर चलना या उनका उपयोग करना।

किन पर लागू नहीं होगा प्रतिबंध

  • मधुबन थाना में पदस्थापित या प्रतिनियुक्त अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस बल।
  • थाना क्षेत्र में ड्यूटी या कार्य से आने-जाने वाले वाहन।
  • छात्रों का शिक्षण संस्थानों में आना-जाना।
  • धार्मिक, वैवाहिक और शवयात्रा जैसे आवश्यक कार्य।
  • सिक्ख समुदाय द्वारा कृपाण और नेपाली समुदाय द्वारा खुखरी धारण।

निषेधाज्ञा का पालन करना आवश्यक

इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अनुमंडल प्रशासन ने क्षेत्रवासियों से सहयोग की अपील की है ताकि विधि-व्यवस्था और शांति सुनिश्चित की जा सके।

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