Dhanbad: भारत चौक से 1 किलोमीटर के दायरे में लागू निषेधाज्ञा समाप्त, एसडीओ ने जारी किया आदेश

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मिरर मीडिया, डिजिटल डेस्क : Dhanbad अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी उदय रजक ने भारत चौक (पाण्डरपाला) से 01 किलो मीटर के संपूर्ण परिधि में भा.ना.सु.सं. की धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा निरस्त कर दी है।

इस संबंध में उन्होंने कहा कि पुलिस अवर निरीक्षक सह प्रभारी भूली ओपी ने प्रतिवेदित किया है कि 28 जुलाई 2024 को भूली ओपी में दोनों पक्ष द्वारा आयोजित शांति समिति की बैठक में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की सहमति बनी है। वर्तमान में स्थित सामान्य है।

उक्त क्षेत्र में भ्रमण के दौरान ऐसा प्रतीत हुआ कि लोक परिशांति भंग नहीं होगी। साथ ही पुलिस अवर निरीक्षक सह प्रभारी भूली ओपी ने उक्त क्षेत्र में अपराह्न 7:00 बजे से पूर्वाह्न 6:00 बजे तक लागू निषेधाज्ञा को पूरी तरह से निरस्त करने का अनुरोध किया है।

इस आलोक में भा.ना.सु.सं. की धारा-163 के तहत धनबाद अंचल अंतर्गत भारत चौक (पाण्डरपाला) से 01 किलो मीटर के संपूर्ण परिधि (भारत चौक से कुम्हार टोला होते हुए गौसिया मस्जिद होते हुए मोची टोला और आदिवासी टोला, भारत चौक से शमशेर नगर होते हुए तेलिया मदरसा तथा भारत चौक से पटेल चौक) में अपराह्न 7:00 बजे से पूर्वाह्न 6:00 बजे तक लागू निषेधाज्ञा को 30 जुलाई 2024 के पूर्वाह्न 6:00 बजे से पूरी तरह से निरस्त किया गया है।

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