धनबाद की सुरक्षा होगी हाईटेक : पुलिस की हर कोने में रहेगी चौकस नजर : हर प्रतिष्ठान में सीसीटीवी लगाने के निर्देश

KK Sagar
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धनबाद: जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक (सीसीआर) द्वारा किया गया, जिसमें कई थाना प्रभारी शामिल हुए।

बैठक के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। विशेष रूप से सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरा जल्द से जल्द लगाने का निर्देश दिया गया।

सीसीटीवी कैमरा लगाने का उद्देश्य:

इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर में होने वाली किसी भी अपराधिक गतिविधि पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे आवश्यक हैं। इससे पुलिस को अनुसंधान के दौरान अपराधियों की पहचान करने और त्वरित कार्रवाई में सहायता मिलेगी।

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरों की आवश्यकता

शहर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर हाई-रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि अपराधों की रोकथाम में पुलिस-प्रशासन को मदद मिल सके। आमतौर पर घटनाओं की जांच के दौरान पाया जाता है कि कई प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरे या तो बंद होते हैं या फिर उनका कवरेज क्षेत्र केवल प्रतिष्ठान तक ही सीमित रहता है। इससे अपराधियों की पहचान में बाधा उत्पन्न होती है। इस समस्या के समाधान के लिए व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

किन स्थानों पर अनिवार्य होगा सीसीटीवी कैमरा

सुरक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य किया गया है:

बैंक, एटीएम, ज्वेलरी शॉप, पेट्रोल पंप, होटल और रेस्टोरेंट

वैध शराब दुकान, अपार्टमेंट, मल्टी स्टोरी फ्लैट, हाउसिंग सोसाइटी

व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, पार्किंग स्थल, हॉस्पिटल

स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, चौक-चौराहे, बाजार और सिनेमा हॉल

सभी थाना प्रभारियों को इन स्थानों पर सीसीटीवी लगाने के लिए गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया गया है।

सीसीटीवी कैमरा लगाने के आवश्यक दिशा-निर्देश

  1. कैमरे की गुणवत्ता उच्च होनी चाहिए और पर्याप्त संख्या में लगाए जाएं।
  2. कैमरों में रिकॉर्डिंग सिस्टम उपलब्ध हो या लाइव फीड क्लाउड पर भेजने की व्यवस्था हो।
  3. कैमरे का कवरेज क्षेत्र ऐसा हो कि प्रतिष्ठान के आस-पास के सार्वजनिक क्षेत्रों को कवर किया जा सके।
  4. निजता भंग न हो, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के आवासीय क्षेत्रों में।
  5. प्रतिष्ठान के प्रबंधकों की जिम्मेदारी होगी कि कैमरे कार्यशील रहें।
  6. फुटेज को कम से कम 15 दिनों तक सुरक्षित रखा जाए।
  7. स्थानीय पुलिस के अनुरोध पर रिकॉर्डिंग डेटा तुरंत उपलब्ध कराया जाए।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिलेभर में सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की योजना बनाई गई है। पुलिस-प्रशासन आम जनता से सहयोग की अपील करता है ताकि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके और धनबाद को सुरक्षित बनाया जा सके।

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