जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने जारी किया आदेश, मतदान के दिन मतदाताओं को मिलेगा सवैतनिक अवकाश, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

Manju
By Manju
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डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : लोकसभा चुनाव 2024 में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। इसलिए पूर्वी सिंहभूम में 25 मई को मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा।

सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय, निजी उपक्रम, संस्थान, व्यवसाय से जुड़े किसी भी कर्मी की नहीं कटेगी सैलरी

जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के आलोक में निदेशित किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम, मॉल या किसी अन्य स्थापना में नियोजित है और लोकसभा व विधान सभा में मतदान करने के हकदार है उनका मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा। अवकाश मंजूर किये जाने की स्थिति में किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या कमी नहीं की जायेगी।

  • पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी संस्थान, दुकान (शिफ्ट में कार्य कराने वाले संस्थान, मॉल, दुकान सहित) लोकसभा निर्वाचन-2024 के क्रम में मतदान तिथि 25.05.2024 को बन्द रहेंगे। दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मी व आकस्मिक कर्मी भी अवकाश व मजदूरी के हकदार होंगे।
  • यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के सम्बन्ध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सार्वजनिक हानि हो सकती है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उप श्रमायुक्त, उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, सहायक उप श्रमायुक्त, सहायक निदेशक, नियोजनालय, सभी श्रम अधीक्षक, को निदेश दिया गया है कि स्वयं क्षेत्र में भ्रमण कर इस आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही निर्देशित किया गया है कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन हों। वहीं इस आदेश का उल्लंघन, कानून के सुसंगत धाराओं के अधीन दण्डनीय होगा।

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