डिजिटल डेस्क । जमशेदपुर : loksabha election 2024 : स्वतंत्र, पारदर्शी व निष्पक्ष लोकसभा निर्वाचन संपादित करने के निमित्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। गौरतलब है कि 29 अप्रैल (सोमवार) को 09-जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी करने की तिथि निर्धारित है। बैठक में उपस्थित सदस्यों को नामाकंन पत्र कैसे प्राप्त करेंगे, अनारक्षित व आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र क्रय करने के लिए जमा की जाने वाली राशि, नामांकन का समय व पूरी प्रक्रिया के साथ-साथ पेड न्यूज, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में जानकारी देते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अधिकतम 95 लाख रूपये खर्च करने की राशि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी को अपने तथा पार्टी के खर्च का रिकॉर्ड कैसे संधारित करना है, निर्वाचन व्यय कोषांग को किस प्रपत्र में जमा करना है इसके संदर्भ में स्पष्ट जानकारी होना चाहिए। जिला स्तर पर गठित व्यय लेखा कोषांग की टीम प्रत्याशियों के चुनावी खर्च का लेखा-जोखा रखेगी, जिसका निर्धारित तिथि को प्रत्याशी के प्रतिनिधि एवं प्रशासन की टीम आपस में मिलान करेंगे। जिला नजारत शाखा से नामांकन पत्र 29 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। नामाकंन की अतिम तिथि 06 मई होगी। नामांकन के समय प्रत्याशी के साथ अधिकतम 5 लोगों को ही निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त के कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति होगी। दिन के 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकेंगे।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी कोषांग के माध्यम से पेड न्यूज पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी एक्टिव है। सभी तरह के प्रचार-प्रसार समाग्री का प्री सर्टिफिकेशन कराते हुए लागत राशि को अपने चुनावी खर्च में जरूर जोड़ें। आदर्श आचार संहिता का अक्षरश; अनुपालन करने का भी निर्देश दिया गया।