अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसमें 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 7 अन्य देशों के नागरिकों पर आंशिक प्रतिबंध लागू किया गया है। यह आदेश 9 जून 2025 से प्रभावी होगा।
पूर्ण प्रतिबंधित देश:
अफगानिस्तान
म्यांमार (बर्मा)
चाड
कांगो
इक्वेटोरियल गिनी
एरिट्रिया
हैती
ईरान
लीबिया
सोमालिया
सूडान
यमन
आंशिक प्रतिबंधित देश:
बुरुंडी
क्यूबा
लाओस
सिएरा लियोन
टोगो
तुर्कमेनिस्तान
वेनेजुएला
ट्रंप प्रशासन ने इस कदम को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है, विशेष रूप से उन देशों के संदर्भ में जिनकी पहचान प्रबंधन और जानकारी साझा करने की क्षमताएं अपर्याप्त हैं, और जहां से वीज़ा ओवरस्टे की दरें अधिक हैं।
हाल ही में कोलोराडो के बोल्डर में एक आतंकवादी हमले के बाद इस आदेश को तेज़ी से लागू किया गया, हालांकि हमलावर के देश को प्रतिबंधित सूची में शामिल नहीं किया गया है।
इस आदेश में कुछ अपवाद भी शामिल हैं, जैसे कि वैध स्थायी निवासी, मौजूदा वीज़ा धारक, प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों में भाग लेने वाले एथलीट, और वे व्यक्ति जिनकी अमेरिका में उपस्थिति राष्ट्रीय हित में हो।
यह नया प्रतिबंध ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान लागू किए गए विवादास्पद यात्रा प्रतिबंध की याद दिलाता है, जिसे 2018 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।
हालांकि, इस नए आदेश को लेकर आलोचना भी हो रही है, जिसमें इसे भेदभावपूर्ण और अमेरिका की वैश्विक छवि के लिए हानिकारक बताया जा रहा है।