मिरर मीडिया : साक्ष्य के अभाव में रेलवे ठेकेदार इरफान खान की हत्या के मामले में अदालत ने फहीम खान, इकबाल खान, सोनू उर्फ नसीम, मंसूर खान शाहिद कमर एवं सोना कुरैशी को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया।
शनिवार को सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत में फहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था जबकि अन्य आरोपी हाजिर थे।बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शाहबाज सलाम ने पैरवी की। गैंग्स ऑफ वासेपुर के सरगना फहीम फिलवक्त सागीर हत्याकांड में रांची के होटवार जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है।
गौरतलब है कि 11 मई 2011 दिन के 12 बज रेलवे ठेकेदार इरफान खान डीआरएम ऑफिस धनबाद में टेंडर्स मे डालने आया था जहां सरेआम गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इरफान के पुत्र अमीर खान के फर्द बयान पर फहीम, मंसूर, इकबाल समेत अन्य के विरूद्ध प्राथमिकी धनबाद थाना में दर्ज की गई थी

