डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया: सीएम हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी की ओर से दायर याचिका पर 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
झारखंड HC के फैसले को ED ने दी है चुनौती
ईडी की ओर से हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सीएम हेमंत सोरेन की जमानत रद किए जाने की मांग की गई है। हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत की सुविधा प्रदान की थी।
जमीन घोटाले मामले में दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सकी ED
मालूम हो कि बड़गाईं अंचल के 8.66 एकड़ जमीन के घोटाले में हेमंत सोरेन को जमानत प्रदान करते हुए अदालत ने कहा था कि ईडी ने हेमंत सोरेन पर जमीन पर कब्जा करने का जो आरोप लगाया है, उससे संबंधित एक भी दस्तावेज अभी तक ईडी कोर्ट में पेश नहीं कर सकी है।
कोर्ट ने कहा था कि ईडी ने इस मामले में जिन लोगों के बयान लिए हैं, उससे भी साबित नहीं हो पा रहा है कि वह जमीन हेमंत सोरेन से जुड़ी है।
अदालत ने अपने आदेश में आगे कहा था कि पूरा केस को देखने के बाद हेमंत सोरेन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जमीन के अधिग्रहण और कब्जे में शामिल होने की बात साबित नहीं हो रही है।
साथ ही किसी भी रजिस्टर, राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का भी कोई संकेत नहीं है। ऐसे में अदालत प्रार्थी की जमानत याचिका स्वीकार करती है।
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