कोलकाता/नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग (ईसी) ने ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए करीब 58 लाख से अधिक मतदाताओं की सूची जारी कर दी है। यह कार्रवाई विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR – Special Intensive Revision) 2026 के तहत की गई है। चुनाव आयोग ने यह सूची 16 दिसंबर को सार्वजनिक की है।
कितने मतदाताओं के नाम हटाए गए
चुनाव आयोग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से लगभग 58 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं। यह संशोधन मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से किया गया है।
किन कारणों से नाम हटाए गए
हटाए गए नामों में ऐसे मतदाता शामिल हैं,
जिनकी मृत्यु हो चुकी है
जो स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो गए हैं
जो सत्यापन के दौरान अनुपस्थित पाए गए
जिनके नाम एक से अधिक बार या डुप्लिकेट रूप में दर्ज थे
ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी
चुनाव आयोग ने बताया कि मसौदा मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) 16 दिसंबर 2025 को सार्वजनिक कर दी गई है। यह सूची 2026 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।
नाम हटने पर क्या कर सकते हैं मतदाता
जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, वे 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 के बीच दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
दस्तावेज़ होंगे जरूरी
दावा या आपत्ति दर्ज कराने के लिए पहचान पत्र, पता प्रमाण और अन्य सत्यापन से जुड़े आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होंगे, ताकि नाम को दोबारा मतदाता सूची में शामिल किया जा सके या उसकी जांच हो सके।

