उपायुक्त ने सभी लाल, पीला एवं हरा राशन कार्डधारियों से की अपील : योजना का लाभ लेने के लिए शीघ्र जमा करें अपना आवेदन
मिरर मीडिया : पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ लेने वाले लाभुकों का राशन कार्ड निरस्त नहीं होगा। कुछ लोगों में यह भ्रांति है कि इस योजना का लाभ उठाने से उनका राशनकार्ड निरस्त होगा। जबकि एनएफएसए, जेएसएफएसएस में टू-व्हीलर अपवर्जन मानक में नही आता है। अतः अधिक से अधिक लाभुक इस योजना से जुड़कर इसका लाभ ले।
इस संबंध में उपायुक्त संदीप सिंह ने सभी लाल, पीला एवं हरा राशन कार्डधारियों से अपील की है कि योजना का लाभ लेने के लिए शीघ्र अपना आवेदन जमा करें।
योजना का लाभ लेने के लिए एनएफएसए तथा जेएसएफएसएस के लाभुक CMSUPPORTS ऐप या वेबसाइट http://jsfss.jharkhand.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं।
योजना का लाभ लेने वाले आवेदक को राज्य के एनएफएसए एवं जेएसएफएसएस के तहत राशन कार्ड जारी होना चाहिए। राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का वेरीफाइड आधार नंबर अंकित होना चाहिए। आवेदक के आधार से लिंक बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। आवेदक का वाहन उसके नाम से झारखंड में रजिस्टर्ड होना चाहिए।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या भरना होगा। जिसके बाद उसके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी वेरीफिकेशन के बाद आवेदक राशन कार्ड में अपना नाम सिलेक्ट करते हुए वाहन संख्या तथा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर को भरेंगे। वाहन संख्या जिला परिवहन पदाधिकारी के लॉगइन में जाएगा। जिसे जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई होने के बाद सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी को मिलेगी।
योजना के तहत लाल, पीला एवं हरा राशन कार्ड धारियों को दो पहिया वाहन के लिए प्रतिमाह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए प्रति लीटर ₹25 की सब्सिडी उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। योजना की शुरुआत गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी 2022 से होगी।