हर घर, हर गली तक पहुंचेगा संदेश – बाल श्रम रोकें, भविष्य संवारें : जमुई में बाल श्रम के खिलाफ बड़ा अभियान, जागरूकता रथ रवाना

KK Sagar
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जमुई, 27 मार्च 2025: जिले में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। विभागीय एवं जिला पदाधिकारी, जमुई के निर्देशानुसार श्रम अधीक्षक रतीश कुमार के नेतृत्व में आज जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रथ मुख्यालय एवं सभी प्रखंड मुख्यालयों से प्रचार-प्रसार करते हुए आम लोगों को बाल श्रम के खिलाफ जागरूक करेगा।

रथ द्वारा जिलांतर्गत विभिन्न रिहायशी इलाकों में जिंगल बजाकर और सूचनाएं प्रसारित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर श्रम अधीक्षक रतीश कुमार ने बताया कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 (संशोधित 2016) की धारा 3 एवं 3A के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी दुकान, प्रतिष्ठान या कारखाने में काम पर लगाना दंडनीय अपराध है।

उन्होंने आगे कहा कि यदि 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित किया जाता है, तो संबंधित नियोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह जागरूकता अभियान जनमानस को बाल श्रम की रोकथाम एवं इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देने के लिए चलाया जा रहा है।

जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि यदि वे कहीं भी बाल श्रमिकों को काम करते देखें तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें।

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