मिरर मीडिया : कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद संदीप सिंह ने कोरोना जांच कराने वाले व्यक्तियों का पूरा विवरण के साथ पहचान पत्र लेने का निर्देश दिया है।
इस संबंध में उन्होंने कहा कि जांच के बाद संक्रमित मरीजों को उचित उपचार उपलब्ध कराने तथा कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए संक्रमित मरीज का पूरा विवरण होना आवश्यक है। इसलिए सैंपल देने वाले व्यक्ति को उसका पूरा नाम, पिता का नाम, वर्तमान पता (लैंड मार्क सहित), पंचायत या वार्ड संख्या, थाना का नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या कोई भी एक सेल्फ अटेस्टेड पहचान पत्र देना अनिवार्य है।
इसके लिए सभी कोरोना जांच स्थलों के प्रशासनिक नोडल पदाधिकारी, मेडिकल नोडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, पैथ काइंड, लाल पैथ लैब, एसआरएल लैबोरेट्री के नोडल पदाधिकारियों को उपरोक्त आदेश का पालन करते हुए सैंपल लेने का निर्देश दिया है।