बहुचर्चित नागाडीह हत्याकांड: पांच दोषी करार, बाकी बरी

Manju
By Manju
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डिजिटल डेस्क/जमशेदपुर : जमशेदपुर के बहुचर्चित नागाडीह हत्याकांड में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विमलेश कुमार सहाय की अदालत ने पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। इस मामले में कुल 28 आरोपित थे, जिनमें से बाकी को बरी कर दिया गया। दोषी करार दिए गए लोगों के नाम हैं: राजाराम हांसदा, रेंगो पूर्ति, गोपाल हांसदा, सुनील सरदार और तारा मंडल।

क्या हुआ था?

18 मई 2017 की शाम, बागबेड़ा के नागाडीह में ‘बच्चा चोर’ होने की अफवाह फैलने के बाद ग्रामीणों की भीड़ ने तीन युवकों-जुगसलाई के विकास वर्मा, उनके भाई गौतम वर्मा और गंगेश-को पीट-पीटकर मार डाला था। इस दौरान, उनकी 76 वर्षीय दादी रामसखी देवी ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उन पर भी हमला किया, जिसके बाद 20 जून 2017 को उनकी मृत्यु हो गई।

मामले की सुनवाई

इस घटना को आठ साल हो चुके हैं। 2023 में चंडीगढ़ से आई फोरेंसिक रिपोर्ट (FSL) पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश की गई। 5 दोषियों में से केवल राजाराम हांसदा ही जेल में हैं, जबकि बाकी सभी ज़मानत पर रिहा हो चुके हैं। इस मामले में छह आरोपित, जिनमें बंधु मार्डी और सुभाष हांसदा भी शामिल हैं, अभी भी फरार हैं।

मृतकों के परिजनों को आज भी इस घटना की याद सिहरा देती है। प्रत्यक्षदर्शी उत्तम वर्मा के अनुसार, यह घटना पुलिस की मौजूदगी में एक सोची-समझी साज़िश के तहत की गई थी। इस मामले में 15 नामजद समेत 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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