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पूर्व सांसद डॉ अजय कुमार को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत, न्यायालय ने किया रिहा, नक्सली समर से मदद और बातचीत का था आरोप

जमशेदपुर : नक्सली समर से बातचीत के मामले में आरोपी जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉ अजय कुमार को एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए रिहा कर दिया है। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में अजय कुमार को रिहा कर दिया है। अजय कुमार पर नक्सली नेता से मदद और बातचीत का आरोप है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। डॉ अजय की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू, विमल कुमार, बबिता जैन ने अदालत में पक्ष रखा।

बता दें कि यह मामला साल 2011 का है। जहां भाजपा नेता दिनेशानंद गोस्वामी ने साकची थाना में अजय कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। भाजपा नेता ने चुनाव आयोग को भी शिकायत दी थी। बाद में इसकी जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई थी। डॉ. अजय जमशेदपुर लोकसभा उपचुनाव में झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और भारी बहुमत से चुनाव भी जीता था।

वहीं भाजपा की सीट से दिनेशानंद गोस्वामी ने चुनाव लड़ा था। दिनेशानंद गोस्वामी ने अजय कुमार पर आरोप लगाया था कि वो नक्सली समरजी से मदद ली व मतदाताओं को प्रभावित किया है। नक्सली और अजय कुमार की बातचीत की सीडी भी पुलिस को उपलब्ध कराई गई थी। जिसके बाद डॉ अजय कुमार ने साकची थाना में दो जुलाई 2011 को सरयू राय और दिनेशानंद गोस्वामी के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से उनका फोन रिकॉर्ड करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

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