राज्य में मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, राज्य के 38 जिला निर्वाचन पदाधिकारी और सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से यह जानकारी दी है कि SIR आदेश के पृष्ठ 3, अनुच्छेद 7(5) के अनुसार 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक एक विशेष अवधि निर्धारित की गई है।
इस एक माह की अवधि के दौरान, किसी भी पात्र मतदाता को अगर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या हटवाने की आवश्यकता है, तो वह यह कार्य कर सकता है।
यह मिलेगा अवसर:
यदि कोई पात्र नागरिक बीएलओ (BLO) या बीएलए (BLA) द्वारा छूट गया है, तो उसका नाम सूची में जोड़ा जा सकेगा।
यदि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम गलती से जोड़ दिया गया है, तो उसका नाम हटवाने का भी आवेदन किया जा सकता है।
यह प्रक्रिया निर्वाचक या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा की जा सकती है।