घाटशिला उपचुनाव 2025: मतदान दिवस 11 नवंबर को सरकारी-निजी कर्मचारियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

Manju
By Manju
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डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 में शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में मतदान की तिथि 11 नवंबर 2025 को सभी सरकारी और निजी क्षेत्रों में कार्यरत मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश मिलेगा। ​यह निर्देश भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों के आलोक में जारी किया गया है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के तहत मुख्य निर्देश:

  • अवकाश अनिवार्य: किसी भी कारखाने, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य प्रतिष्ठान में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश देना अनिवार्य होगा।
  • वेतन कटौती नहीं: अवकाश दिए जाने के कारण कर्मचारी के वेतन में कोई कटौती या कमी नहीं की जाएगी। यदि किसी को सामान्यतः उस दिन का वेतन नहीं मिलता है, तो भी उसे उस दिन का वेतन दिया जाएगा, जो अवकाश न दिए जाने की स्थिति में मिलता।
  • नियम उल्लंघन पर जुर्माना: इन उपबंधों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ता पर पांच सौ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • अपवाद: यह धारा उस निर्वाचक पर लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उसके रोजगार को कोई खतरा या भारी नुकसान हो सकता है।

सार्वजनिक अवकाश की घोषणा:

​उपरोक्त निर्देशों के मद्देनजर, घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए निर्धारित मतदान तिथि 11 नवंबर 2025 को निगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा-25 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन घाटशिला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

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