रांची: झारखंड सरकार ने गुटखा और तंबाकू युक्त पान मसाला पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण जैसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। अब झारखंड में गुटखा बेचना और इसका सेवन, दोनों अपराध की श्रेणी में आएंगे।
सरकार ने यह फैसला खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 (2) (ए) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 के रेगुलेशन 2, 3 और 4 के तहत लिया है। आदेश जारी होते ही प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
ओरल कैंसर के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया फैसला
झारखंड में ओरल कैंसर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक, हर एक लाख की आबादी पर लगभग 70 लोग कैंसर पीड़ित हैं, जिनमें से 40-45 मरीज तंबाकू और गुटखा के कारण इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इस alarming स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया बड़ा फैसला
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस पहल को राज्य के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा, “हम झारखंड को गुटखा मुक्त बनाकर एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। इससे न सिर्फ झारखंड बल्कि अन्य राज्यों को भी प्रेरणा मिलेगी। हमारा लक्ष्य पूरे देश में इस मुहिम को आगे बढ़ाना है।”
सरकार के इस फैसले से जनस्वास्थ्य को बेहतर बनाने और तंबाकू से होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी। अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू करने में कितनी सख्ती दिखाता है।