तंबाकू बिक्री पर हजारीबाग प्रशासन की सख्ती, बरही में 12 दुकानों पर जुर्माना, जब्त सामग्री नष्ट

KK Sagar
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हजारीबाग, 29 जुलाई – हजारीबाग जिला प्रशासन द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 एवं 2021 के संशोधित प्रावधानों तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSS Act 2006) के तहत बरही थाना क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया गया। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के निर्देश पर जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।

अभियान के दौरान बरही चौक समेत विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों के आसपास स्थित दुकानों की सघन जांच की गई। इस क्रम में कोटपा अधिनियम की धारा 04 एवं 06(A)(B) का उल्लंघन करते पाए गए 12 दुकानों पर कुल ₹4300 का जुर्माना लगाया गया। साथ ही मौके पर ही जब्त किए गए सभी तंबाकू उत्पादों को नष्ट कर दिया गया।

खाद्य सुरक्षा टीम ने उन दुकानों को भी नोटिस दिया, जहां FSSAI लाइसेंस नहीं पाया गया। उन्हें शीघ्र अनुज्ञप्ति लेने का निर्देश दिया गया। दुकानदारों को भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की सख्त चेतावनी दी गई और मौके पर ही अर्थदंड की वसूली की गई।

इस जांच दल में प्रखंड विकास पदाधिकारी जयपाल महतो, बरही के रेहान जामी, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की पदाधिकारी इफ्त नाज, परामर्शी, विकास शर्मा और सूरज कुमार सहित संबंधित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

प्रशासन की इस कार्रवाई को शिक्षण संस्थानों के आसपास स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने एवं तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।

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