मिरर मीडिया : फायर एनओसी और रजिस्ट्रेशन ना होने का हवाला देते हुए स्वास्थ्य विभाग ने टेलीफोन रोड स्थित आरसी हाजरा मेमोरियल हॉस्पिटल को बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्र भानु प्रतापन ने बताया कि फायर एनओसी और रजिस्ट्रेशन के बगैर चल रहे आरसी हाजरा मेमोरियल अस्पताल पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और अस्पताल का संचालन को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके लिए बाकायदा दो तीन दिन पहले ही पत्र जारी कर दिया गया था।
वहीं पूरे मामले पर जब आरसी हाजरा मेमोरियल अस्पताल के संचालक डॉक्टर समीर हाजरा ने बताया कि अस्पताल में फ़िलहाल इंडोर सेवा बंद है केवल ओपीडी में मरीजों को देखा जा रहा है कई मरीज बाहर से उम्मीद लेकर आते हैं ऐसे में अस्पताल बंद करना उनके लिए कठिन होगा। लोगों की जीविका भी इसी अस्पताल पर निर्भर है उन्होंने अगलगी की घटना पर कहा कि अगलगी की घटना अस्पताल में नहीं हुई थी इसलिए अस्पताल बंद करने का कोई सवाल नहीं होता है जरूरत पड़ने पर कोर्ट का सहारा लेंगे हादसे में आपदा विभाग के तरफ से मुआवजा भी नहीं दिया गया जबकि मंत्री सहित अन्य अधिकारियों ने आश्वासन भी दिए थे।
सनद रहें की आरसी हाजरा मेमोरियल अस्पताल में 28 जनवरी 2023 को भयावह आग लगी थी जिसमें डॉक्टर विकास हाजरा, डॉक्टर प्रेमा हाजरा सहित पांच लोगों की मौत हो गई थी। वहीं हादसे के बाद जांच में यह बात सामने आई थी कि अस्पताल का रजिस्ट्रेशन की अवधि खत्म हो चुकी है और फायर NOC भी नहीं लिया गया है। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी विभागीय कार्रवाई की।
गौरतलब है कि जिले में अभी भी कई ऐसे कई अस्पताल है जो क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है साथ ही फायर की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है ऐसे में यह देखना होगा कि विभाग किस प्रकार से जांच कर कार्रवाई करता है।