स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पर किया मानहानि का केस दायर

Anupam Kumar
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जमशेदपुर । जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय व सूबे के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता के बीचे कोविड-19 प्रोत्साहन राशि को लेकर छिड़ी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के सीजेएम (मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी) की अदालत में विधायक सरयू राय पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। इस दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता स्वयं अदालत में मौजूद थे। जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री के प्रेस सलाहकार सह पीए संजय ठाकुर ने बताया कि विधायक सरयू राय को विगत दिनों एक कानूनी नोटिस भेजा गया था। जिसमें उनके द्वारा लगाये गये आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री से माफी मांगने की बात कही गई थी । साथ ही नोटिस में यह भी कहा गया था कि यदि नोटिस मिलने के तीन दिनों के अंदर विधायक सरयू राय, मंत्री बन्ना गुप्ता से माफी नहीं मांगते हैं, तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। कानूनी प्रक्रिया की अवधि बीतने के बाद आज मंत्री बन्ना गुप्ता ने सीजेएम कोर्ट में विधायक सरयू राय के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है। प्रथम मंत्री बन्ना गुप्ता के पिए संजय ठाकुर ने बताया कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता गलत भ्रामक और बेबुनियाद आरोपों के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केस दर्ज कराया है कोर्ट में मंत्री बन्ना गुप्ता खुद मौजूद थे आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज कराया है।

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