इंकैब कंपनी के निवेशकों के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिए अदालत का आदेश

Manju
By Manju
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जमशेदपुर : सोमवार को उच्चतम न्यायालय में इंकैब कंपनी के पूर्व परिसमापक शशि अग्रवाल द्वारा एनसीएलएटी के 04.06.2021 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर अपील संख्या 2209-2210/2021 और कमला मिल्स द्वारा दायर डायरी नंबर 13239-2021 की सुनवाई न्यायाधीश नवीन सिंहा व संजीव खन्ना की अदालत में हुई। अदालत ने शुरुआत में अपील करने वाले कमला मिल्स और शशि अग्रवाल के अधिवक्ताओं को बता दिया कि एनसीएलएटी का 04.06.2021 का आदेश उनके मुताबिक पूरी तरह से तार्किक है लेकिन अपीलकर्ताओं ने वैधानिक अपील दायर किया है अतः यह अदालत उनके कतिपय शिकायतों को सुनेगी।

कमला मिल्स के तरफ से वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि लेनदारों की समिति में उनका 80% शेयर है, अतः एनसीएलएटी का यह आदेश सही नहीं है कि लेनदारों कि समिति में कमला मिल्स को शामिल नहीं किया जाय। इस पर जमशेदपुर कर्मचारियों के अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुए अदालत को बताया कि लेनदारों कि समिति में केवल स्टेट बैंक को ही रहने का अधिकार है प्राईवेट कंपनियों को नहीं। सभी अधिवक्ताओं को सुनने के बाद अदालत ने जमशेदपुर और कोलकाता के कर्मचारियों को अपना अपना हलफनामा तीन सप्ताह के भीतर फाइल करने का आदेश दिया तथा अपील करने वाले शशि अग्रवाल और कमला मिल्स को तीन सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर देने को कहा।

जमशेदपुर के कर्मचारियों की ओर से अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव, अवनीश सिंहा, संजीव महंती, पी एस चन्द्रलेखा और आकाश शर्मा ने हिस्सा लिया। कोलकाता के कर्मचारियों के तरफ से रीशभ बनर्जी और शशि अग्रवाल की तरफ से वरीय अधिवक्ता के वी विश्वनाथन ने कार्यवाही में हिस्सा लिया।

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