Jharkhand के रांची स्थित चेशायर होम रोड की जमीन से जुड़े मामले में निलंबित पूर्व आईएएस छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है।
बता दें कि लगभग एक एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद-बिक्री करने और मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी रांची के पूर्व निलंबित IAS छवि रंजन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। हालांकि निलंबित IAS को बेल मिलेगी या जेल पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
जानकारी दे दें कि निलंबित पूर्व IAS छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोंन मुखोपाध्याय की कोर्ट में छवि की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। ज्ञात रहें कि इससे पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दूसरे मामले में हाईकोर्ट द्वारा छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज किया जा चुका है।
गौरतलब है कि ED के कांड संख्या ECIR 5/2023 से जुड़े इस मामले में छवि रंजन के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अभिषेक चौधरी ने बहस की। वहीँ ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जेनरल अनिल कुमार ने बहस की।
छवि रंजन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।