रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सिपाही भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, डॉक्टरों की सेवा शर्तों में संशोधन, कोयले पर रॉयल्टी, बिजली आपूर्ति विस्तार, और भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा लगाने जैसे महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं।
सिपाही भर्ती में दौड़ की दूरी हुई कम
कैबिनेट ने सिपाही भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए नई संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 को मंजूरी दी। अब पुरुष अभ्यर्थियों को 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ तय की गई है। पहले पुरुषों को 10 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी पड़ती थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है।
मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को चुकानी होगी आर्थिक क्षतिपूर्ति
झारखंड के मेडिकल कॉलेजों से पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों के लिए सरकार ने नए सेवा नियम लागू किए हैं। यदि कोई डॉक्टर तीन साल की अनिवार्य सरकारी सेवा से पहले इस्तीफा देता है, तो उसे आर्थिक क्षतिपूर्ति देनी होगी।
- पहले साल में सेवा छोड़ने पर 30 लाख रुपये देने होंगे।
- दूसरे साल में छोड़ने पर 1.25 लाख रुपये प्रति माह की दर से शेष अवधि की राशि चुकानी होगी।
कोयला रॉयल्टी पर बड़ा फैसला
राज्य सरकार ने खान एवं भूतत्व विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब झारखंड की कंपनियों द्वारा गैर पावर रेगुलेटेड सेक्टर को दिए जाने वाले कोयले पर भी स्वामित्व रॉयल्टी वसूली जाएगी, जैसे कि पावर रेगुलेटेड सेक्टर में की जाती है।
मार्च 2025 तक सभी जिलों में पहुंचेगी बिजली
सरकार ने राज्य के सभी जिलों में मार्च 2025 तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को बढ़ा दिया है। इससे ग्रामीण इलाकों को 100% विद्युतीकरण का लाभ मिलेगा।
भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा लगेगी
रांची के ओरमांझी स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की 9 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
आंधी-तूफान और लू को राज्य की आपदा घोषित किया गया
कैबिनेट ने झारखंड में आंधी-तूफान और लू से होने वाली क्षति को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा के रूप में घोषित करने की स्वीकृति दी। इससे प्रभावित लोगों को आपदा राहत कोष से सहायता दी जा सकेगी।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
- उच्च न्यायालय के विधि पदाधिकारियों के शुल्क निर्धारण को मंजूरी।
- अपर न्यायायुक्त के न्यायालय को विशेष न्यायालय का दर्जा दिया गया।
- रांची जिले में 5000 एमटी क्षमता के निर्माण के लिए 11.65 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
- स्वर्गीय नागेंद्र सिन्हा को एयर एम्बुलेंस से ले जाने के व्यय को मंजूरी।
इन फैसलों से राज्य में भर्ती प्रक्रिया, स्वास्थ्य सेवा, कोयला उद्योग और आपदा प्रबंधन में बड़े बदलाव आने की उम्मीद है।