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झारखंड में तंबाकू युक्त गुटखा एवं पान मसाला पर लगा प्रतिबंध, हेमंत सरकार ने जारी किया फरमान

डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया: राज्य सरकार ने लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तंबाकू एवं निकोटिन युक्त गुटखा एवं पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण तथा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस निर्णय को स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया है। वर्तमान में यह प्रतिबंध एक वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा और भविष्य में इसका विस्तार भी किया जा सकता है।

स्वास्थ्य मंत्री का कड़ा बयान: स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नही

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस फैसले पर जोर देकर कहा कि राज्य के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुटखा एवं पान मसाले के कारण कैंसर जैसी घातक बीमारियाँ तेजी से बढ़ रही हैं, विशेषकर हमारे युवाओं में। एक चिकित्सक के रूप में उन्होंने कहा कि यह जहर शरीर को अनदेखी नुकसान पहुंचाता है।

कड़ी कानूनी कार्रवाई और निगरानी

निर्णय के तहत गुटखा या पान मसाला बेचने, भंडारण करने या सेवन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने गुटखा माफिया और अवैध कारोबारियों पर भी विशेष नजर रखने का आदेश दिया है। किसी भी दुकान, गोदाम या व्यक्ति के पास गुटखा पाए जाने पर न केवल सख्त कार्रवाई की जाएगी, बल्कि संबंधित गोदामों को सील भी कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को इस आदेश के कड़ाई से पालन कराने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

जनता से सहयोग की अपील

मंत्री ने कहा कि उन्हें लगातार माताएं और बहनें गुहार लगा रही थीं कि उनके बच्चे और भाई नशे की गिरफ्त में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इस पीड़ा को समझते हुए उन्होंने यह ठोस निर्णय लिया। अधिकारियों और आम जनता से अपील करते हुए मंत्री ने कहा कि वे इस फैसले को एक चुनौती मानकर झारखंड को गुटखा मुक्त बनाने में अपना सहयोग दें।

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