डिजिटल डेस्क/कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं, सुवेंदु अधिकारी और अर्जुन सिंह, के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। हाई कोर्ट ने बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज चार मामलों की जांच सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस के संयुक्त विशेष जांच दल (एसआइटी) को सौंपने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने सुवेंदु अधिकारी और राज्य के बीच तीन मामलों में फैसला सुनाते हुए उन्हें दिसंबर 2022 में मिली अंतरिम राहत को वापस ले लिया, जिसमें कोर्ट की अनुमति के बिना उनके खिलाफ कोई और प्राथमिकी दर्ज न करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने सुवेंदु के खिलाफ राज्यभर में 15 अन्य मामलों में दर्ज प्राथमिकियों को रद्द करने का भी आदेश दिया। अधिकारी ने अदालत के समक्ष दावा किया था कि राज्य में सत्तारूढ़ सरकार के इशारे पर उन्हें जन प्रतिनिधि के रूप में अपना कार्य करने से रोकने के लिए ये मामले दर्ज किए गए हैं।
वहीं दूसरी ओर, हाई कोर्ट ने गोलीबारी मामले में भाजपा नेता व पूर्व सांसद अर्जुन सिंह की उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त मुरलीधर शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआइटी) अर्जुन सिंह के खिलाफ गोलाबारी मामले की जांच करेगा। हालांकि, कोर्ट ने अर्जुन सिंह को इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है। इस वर्ष 26 मार्च की रात अर्जुन सिंह के घर के सामने गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था।

