मिरर मीडिया : हिजाब मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगी। इस बाबत फैसले से पहले 21 मार्च तक बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार की सभा, आंदोलन, विरोध या समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जबकि राज्य के कई जिलों में धारा 144 भी लागू की गई है।
आदेश के मुताबिक, पूरे बेंगलुरु में शैक्षणिक संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की सभाओं, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन या और दूसरी शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा और यह रोक कल से शुरू होकर 21 मार्च तक जारी रहेगी। आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उचित सुरक्षा उपाय शुरू करना जरूरी है।
केएसआरपी की 8 कंपनियां, जिला सशस्त्र रिजर्व की 6 कंपनियां, आरएएफ की 1 कंपनी यहां तैनात की गईं हैं।
गौरतलब है कि उडुपी के एक प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की छात्राओं के एक समूह की कक्षाओं में उन्हें हिजाब पहनने देने की मांग से तब एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था जब कुछ हिंदू विद्यार्थी भगवा शॉल पहनकर पहुंच गये। यह मुद्दा राज्य के अन्य हिस्सों में फैल गया जबकि सरकार वर्दी संबंधी नियम पर अड़ी रही।