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हिजाब विवाद – सुप्रीम कोर्ट में आज कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई

मिरर मीडिया : देश को 49 वें CJI उदय उमेश ललित के बनने और उनके पहले कार्य दिवस पर ही आज सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक उच्च न्यायालय के 15 मार्च के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें उसने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ उन याचिकाओं पर विचार करेगी, जिन पर मार्च से प्रारंभिक सुनवाई तक नहीं हो पाई है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने 15 मार्च को अपने फैसले में कहा था कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। उच्च न्यायालय के इस फैसले ने राज्य सरकार द्वारा 5 फरवरी के कार्यकारी आदेश के माध्यम से स्कूलों और कॉलेजों में हेडस्कार्फ पहनकर आने पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा था, जिसके कारण राज्य भर में और देश के कई अन्य शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे।

Uday Kumar Pandey
Uday Kumar Pandeyhttps://mirrormedia.co.in
मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।

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