मिरर मीडिया : कर्नाटक हाई कोर्ट ने देर रात बेंगलुरु के हुबली ईदगाह पर सुनवाई करते हुए के मैदान में दो दिवसीय गणेश उत्सव मनाने की इजाजत दे दी। उच्च न्यायालय ने मंगलवार देर रात फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया है जिसमें हाई कोर्ट ने अंजुमन इस्लाम की अर्जी खारिज कर दी और कुछ शर्तों के साथ गणेश उत्सव मनाने की इजाजत दी। बता दें कि ईदगाह के मैदान में गणेश पूजा को लेकर काफी विवाद चल रहा था। पहले भी कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यहां उत्सव की अनुमति दी थी।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाकर रखने का आदेश दिया था। वहीं अब कर्नाटक हाइ कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि ईदगाह वाली जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से दलील दी गई थी कि वो विवादित जमीन है, लेकिन उच्च न्यायालय इसे नकार दिया है।