झारखंड राज्य की वरीय IAS अधिकारी पूजा सिंघल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ खूंटी मनरेगा घोटाले की CBI और ED जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL संख्या 4632/2019) को खारिज कर दिया है।
इस मामले में याचिकाकर्ता अरुण कुमार दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने पूजा सिंघल के खिलाफ गहन जांच की मांग की थी। हालांकि, बाद में उन्होंने अपने अधिवक्ता राजीव कुमार को इस केस से अलग कर दिया था।
हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पैरवी की। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया, जिससे पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है।
इस फैसले को पूजा सिंघल के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस मामले में उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। अब इस फैसले के बाद उनकी कानूनी परेशानियां कम हो सकती हैं।