जमशेदपुर : कार्यपालक पदाधिकारी के आदेश पर 2 सदस्य टीम का गठन किया गया है, जिसमें नगर प्रबंधक राहुल कुमार व निशांत कुमार के द्वारा व्यवसायिक व आवासीय क्षेत्र में फायर ऑडिट करने का आदेश जारी किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया किसी भी प्रतिष्ठान या व्यवसायिक संस्थान का जब तक फायर से एनओसी नहीं प्राप्त होगा तब तक ट्रेड लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारी ने गठित टीम को सख्ती के साथ फायर ऑडिट करने का निर्देश दिया है। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया आवासीय क्षेत्रों चलाए जा रहे प्रतिष्ठान दुकान या कमर्शियल कार्यों को करने वाले दुकानों के फायर के एनओसी लेने से संबंधित जांच किया जाए व उनका ट्रेड लाइसेंस की जांच की जाए। बिना फायर एनओसी का ट्रेड लाइसेंस नहीं निर्गत किया जाए और
आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की जांच किया जाए। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया व्यवसायिक प्रतिष्ठानों व दुकानों में फायर सेफ्टी के मानकों के अनुरूप पर्याप्त व्यवस्था के बाद ट्रेड लाइसेंस निर्गत किया जाए व ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई किया जाए।
इस अवसर पर नगर प्रबंधक जितेंद्र कुमार राहुल कुमार निशांत कुमार आदि उपस्थित थे।
फायर से एनओसी नहीं तो दुकानों व प्रतिष्ठानों को नहीं मिलेगा ट्रेड लाइसेंस, सख्ती से फायर ऑडिट करने का निर्देश

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