नशे के सौदागरों की अब खैर नहीं! अफीम की खेती छुपाई तो मिलेगी 6 महीने की जेल

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धनबाद: जिले में नशे के खिलाफ प्रशासन ने अब मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित नेशनल नार्कोटिक्स कोऑर्डिनेशन (एनकोर्ड) की जिला स्तरीय बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे ADM (लॉ एंड ऑर्डर) पीयूष सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर विभाग अपना सूचना तंत्र मजबूत करे और गली-मोहल्लों से लेकर पान गुमटियों तक पर नजर रखे। उन्होंने कहा कि गांजा, अफीम या अन्य नशीले पदार्थ बेचने वालों की सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए।

ADM ने विशेष रूप से यह भी कहा कि कोटपा 2003 के तहत चलाए जा रहे अभियान को और तेज किया जाए, जिसमें पुलिस की भूमिका निर्णायक होगी। सभी विभागों से कहा गया कि आपसी समन्वय के साथ समाज को नशामुक्त बनाने की दिशा में काम करें।

अफीम की खेती छुपाना पड़ेगा भारी

बैठक के दौरान ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि अगर किसी को कहीं अफीम की खेती की जानकारी है और वह उसे छुपाता है, तो यह कानूनन अपराध है। उन्होंने कहा कि “जानकारी होने के बावजूद कोई अधिकारी या कर्मी सूचना नहीं देता है, तो एनकोर्ड अधिनियम के तहत 6 महीने की सजा का प्रावधान है।”

बैठक में बच्चों, किशोरों और युवाओं को नशे की चपेट से दूर रखने पर भी विशेष चर्चा हुई। ADM ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नशीले पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जाए और जन-जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए समाज में नशा विरोधी वातावरण तैयार किया जाए।

इस बैठक में ADM लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा के साथ ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, उत्पाद विभाग की सहायक आयुक्त राम लीला रवानी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनीता कुजूर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

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