संवाददाता, धनबाद: बलियापुर प्रखंड के सुरूंगा मौजा में अधिसूचित वन भूमि पर अवैध रूप से ओबी (ओवरबर्डन) डंपिंग के मामले में अंचल अधिकारी प्रवीण सिंह और वन क्षेत्र पदाधिकारी ने संयुक्त निरीक्षण के बाद डीसी और जिला वन पदाधिकारी को प्रतिवेदन भेज दिया है। जांच में पाया गया कि लगभग 66 एकड़ वन भूमि पर बीसीसीएल और उसकी आउटसोर्सिंग कंपनी एटी देवप्रभा ने बिना किसी अनुमति (NOC) के ओबी डंप किया है।
वन संरक्षण अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन
अंचल अधिकारी ने बताया कि अवैध ओबी डंपिंग से वन भूमि को भारी नुकसान हुआ है, साथ ही वहां लगे पेड़-पौधों को भी नष्ट कर दिया गया। यह वन संरक्षण अधिनियम 1980 और माननीय उच्चतम न्यायालय के 1996 में जारी आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके तहत वन भूमि का गैर-वानिकी कार्यों में उपयोग बिना केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के नहीं किया जा सकता।
पहले भी दायर हो चुका है वनवाद
वन क्षेत्र पदाधिकारी ने बताया कि इस मामले में पहले भी वनवाद दायर किया गया था, लेकिन बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी ने जानबूझकर वन भूमि को नष्ट करने का कार्य जारी रखा। प्रतिवेदन में दोषी कंपनी और व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है।
हजारों पौधे नष्ट, वन भूमि को हुआ भारी नुकसान
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 2021-22 में एचपीसी योजना के तहत वन भूमि पर नदी तट वृक्षारोपण और कटीले तार से घेराव किया गया था। इस दौरान लगभग 3900 पौधे लगाए गए थे, लेकिन अवैध डंपिंग के कारण सभी पौधे नष्ट हो गए हैं।
अंचल अधिकारी प्रवीण सिंह ने कहा कि यह मामला गंभीर है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन भी है। ऐसे में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की अवैध गतिविधियों को रोका जा सके।