धनबाद : सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, धनबाद में आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिले के बस मालिकों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के साथ श्रम कानूनों के अनुपालन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
यह बैठक सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में की गई थी। बैठक में मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961 के तहत बस चालकों, खलासियों और अन्य कर्मचारियों की कार्य अवधि प्रतिदिन अधिकतम 8 घंटे निर्धारित करने की बात प्रमुखता से सामने रखी गई।
सभी बस मालिकों को निर्देश दिए गए कि मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को हर माह की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाए। इसके अलावा, मजदूरी का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से करने और नाबालिगों की नियुक्ति पर पूर्ण रोक लगाने के भी निर्देश दिए गए।
श्रम विभाग ने स्पष्ट किया कि ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को उनका अधिकार दिलाने और श्रम कानूनों के पूर्ण अनुपालन के लिए सभी बस मालिकों से सहयोग अपेक्षित है।
बैठक में बीसीसीएल, एमपीएल, एसीसी के ट्रांसपोर्टर, बस मालिकों और कार्यालय कर्मियों की उपस्थिति रही। प्रमुख रूप से प्रतीक आर्यन, शेखर सुमन, मन्नू सिन्हा, इंद्रजीत कुमार, प्रत्यूष कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे।