15 साल की नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में 3 दोषियों को 25-25 साल की जेल, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Manju
By Manju
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डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले की एक अदालत ने नाबालिग के अपहरण और यौन उत्पीड़न के गंभीर मामले में त्वरित न्याय करते हुए तीन दोषियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने तीनों आरोपियों को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 25-25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
​अदालत ने दोषियों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त समय जेल में बिताना होगा।

इन धाराओं में मिली कड़ी सजा और जुर्माना
​न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। हालांकि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, इसलिए दोषियों को अधिकतम 25 साल जेल में बिताने होंगे।
पॉक्सो एक्ट की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न): इसके तहत तीनों दोषियों को 25 वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
धारा 363 (नाबालिग का अपहरण): इसके तहत दोषियों को 3 वर्ष की सजा और 2 हजार रुपये जुर्माना सुनाया गया है। जुर्माना न देने पर 3 महीने की अतिरिक्त जेल होगी।
धारा 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए अपहरण): इसके तहत 7 वर्ष की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माना न भरने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

ये हैं दोषी
​कानूनी शिकंजे में आए तीनों दोषी रौनक कुमार वर्मा, सन्नी कुमार, रोहित कुमार वर्मा आदित्यपुर-2 (आरआईटी थाना क्षेत्र) के रहने वाले हैं।

क्या था पूरा मामला?
​यह पूरा मामला मई 2023 का है। आरआईटी थाना क्षेत्र की रहने वाली 15 वर्षीय पीड़िता के पिता ने 9 मई 2023 को स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

एफआईआर के अनुसार
पीड़िता अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी अचानक वह लापता हो गई। काफी खोजबीन और रिश्तेदारों के यहां तलाश करने के बाद भी जब उसका कुछ पता नहीं चला, तो परिजनों को भनक लगी। पता चला कि पड़ोस में ही रहने वाले आरोपियों ने शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में रौनक, साहिल, सन्नी, राहुल, राजीव नयन और रोहित के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने इन तीन मुख्य आरोपियों को दोषी पाते हुए यह कड़ा फैसला सुनाया है।

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